List of Goods and Service Tax: केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी ढांचे में अब तक का सबसे अहम और ऐतिहासिक बदलाव किया है। 22 सितंबर से देश में अब सिर्फ दो जीएसटी दरें लागू होंगी। इस फैसले से मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलने जा रही है।
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आईए जानते हैं इस नए जीएसटी रिजीम की 10 अहम बातें:
- एसी और टीवी सस्ते: अब एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी पहले 40,000 रुपये का एसी अब 36,000 रुपये में मिलेगा। इसी तरह 1 लाख की बड़ी टीवी अब 90 हजार में मिलेगी।
- खाने-पीने के सामान पर राहत: पराठा और पनीर जैसे रोज़मर्रा के उपयोग के आइटम अब पूरी तरह जीएसटी फ्री हो गए हैं।
- चश्मे और गॉगल्स : नज़र के चश्मे और गॉगल्स पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले क्रमशः 12% और 18% था।
- फेस पाउडर और शेविंग क्रीम: फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, लोशन, टूथब्रश और हेयर ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- दवाइयों पर राहत: सभी दवाओं पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि कुछ जीवनरक्षक दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है। इसके अलावा मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर भी सिर्फ 5% जीएसटी लागू होगा।
- थ्री-व्हीलर्स : तिपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
- साइकिल और पुर्ज़े: अब इन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हो गया है।
- ब्यूटी और हेल्थ सेवाएं: हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर, योग, सैलून और नाई की सेवाओं पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 18% टैक्स देना पड़ता था।
- एम्बुलेंस पर राहत: एम्बुलेंस वाहनों और उनसे जुड़े उपकरणों पर अब जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
- हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस: सबसे बड़ी राहत यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम पर अब जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। पहले 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन पर शून्य जीएसटी होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। इसके बाद 175 से ज्यादा आइटम सस्ते हो जाएंगे और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।









