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दो पैन कार्ड रखने पर इतने साल की सजा मिल सकती  

रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
18 November 2025
in जुर्म, बिज़नेस
0
दो पैन कार्ड रखने पर इतने साल की सजा मिल सकती - Panchayati Times

पैन कार्ड

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रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद पूरे देश में दोहरी वित्तीय पहचान से जुड़े मामलों पर नई बहस छिड़ गई है। अदालत के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में एक व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक पैन कार्ड रखना गंभीर आपराधिक कृत्य है।

क्यों अपराध है एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना?

भारत में पैन कार्ड (परमानेंट अकाउंट नंबर) किसी नागरिक की वित्तीय पहचान का मूल दस्तावेज माना जाता है। जिस प्रकार आधार पहचान प्रमाण है, उसी तरह पैन आयकर और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा अनिवार्य पहचान पत्र है। एक व्यक्ति को जीवनभर केवल एक ही पैन नंबर जारी किया जाता है।

यदि किसी के पास दो अलग-अलग पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो यह आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत अपराध माना जाता है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है।

क्या है सजा और जुर्माने का प्रावधान?

अगर कोई जानबूझकर दूसरा पैन कार्ड बनवाता है या गलती से भी दो पैन कार्ड उसके पास मौजूद पाए जाते हैं, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

लेकिन यदि मामला धोखाधड़ी, फर्जी पहचान या टैक्स चोरी से जुड़ा पाया जाता है, तो सजा बढ़कर जेल तक पहुंच सकती है। आजम खान और उनके बेटे पर सात साल की सजा इसी गंभीरता को दर्शाती है।

कब बन जाते हैं दो पैन कार्ड?

कई बार लोगों के पास अनजाने में ही दो पैन कार्ड बन जाते हैं, जैसे—

  • पैन कार्ड खो जाने के बाद दोबारा आवेदन करते समय
  • नाम, पता या जन्मतिथि में सुधार के दौरान
  • एजेंट/डाटा एंट्री की गलती
  • ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करने पर
    हालांकि, किसी भी परिस्थिति में दो पैन कार्ड अपने पास रखना अपराध माना जाता है। इसीलिए अतिरिक्त पैन को तुरंत सरेंडर कर देना जरूरी है।

आपके पास दो पैन कार्ड हैं? तुरंत करें यह प्रक्रिया

अगर गलती से आपके पास भी दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप आसानी से अतिरिक्त पैन को कैंसिल करवा सकते हैं।
इसके लिए—

  1. NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. Request for Surrender of Duplicate PAN फॉर्म भरें।
  3. बताएं कि कौन-सा पैन नंबर रखना है और कौन-सा रद्द करवाना है।
  4. फॉर्म सबमिट करने के बाद प्राप्त रसीद सुरक्षित रखें।

यह भी पढ़ें: जनता का भरोसा नहीं जीत पाए, जिम्मेदारी मेरी: प्रशांत किशोर

इस प्रक्रिया के बाद आपका अतिरिक्त पैन कार्ड आधिकारिक रूप से निरस्त हो जाएगा और भविष्य में किसी कानूनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Tags: पैन कार्ड
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