• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Monday, July 6, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home पंचायत

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन पर बड़ा आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को होगी।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
27 May 2025
in पंचायत, राज्यों से
0
ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश - Panchayati Times

Share on FacebookShare on Twitter

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जब तक प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जातीं, तब तक इन पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी न की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को होगी।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की एकल पीठ ने यह आदेश पंचायत पुनर्गठन को चुनौती देने वाली लगभग 50 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा 10 जनवरी 2025 को जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए पंचायतों का गठन किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं की आपत्तियाँ: पारदर्शिता और वैधता पर सवाल

याचिकाओं में प्रमुख आपत्तियाँ इस प्रकार हैं:

  • पारदर्शिता की कमी: पंचायतों के पुनर्गठन में ग्रामों को जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं रही।
  • अनुचित चयन: कई स्थानों पर मुख्यालय ऐसे गांवों में प्रस्तावित हैं जो दूरस्थ, कम जनसंख्या वाले, या बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
  • भूमि की अनुपलब्धता: कुछ प्रस्तावित मुख्यालयों पर पंचायत भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि तक नहीं है।
  • विधिक मान्यता नहीं: कुछ गांव अब तक राजस्व ग्राम के रूप में अधिसूचित नहीं हैं या उन पर पूर्व में अधिसूचना रद्द हो चुकी है।
  • राजनीतिक हस्तक्षेप: प्रस्तावों में कुछ निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रतीत होते हैं, और आशंका है कि कलक्टरों की असहमति को नजरअंदाज किया जा सकता है।

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश - Panchayati Times

राज्य सरकार का पक्ष: समिति कर रही है परीक्षण

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि सभी प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर हैं। इन्हें जांचने के लिए एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो जिला कलक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर रही है। कलक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीणों की आपत्तियों पर समुचित विचार के बाद ही प्रस्ताव भेजें।

कोर्ट का निर्देश: निष्पक्ष निर्णय जरूरी

कोर्ट ने भरोसा जताया कि जिला कलक्टर आपत्तियों पर निष्पक्ष विचार करेंगे। साथ ही, यह निर्देश भी दिया कि याचिकाओं में उठाई गई सभी आपत्तियों की सूची महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से समिति को सौंपी जाए। समिति को यह भी कहा गया कि वह:

  • 10 जनवरी 2025 के दिशा-निर्देशों
  • और कोर्ट द्वारा इंगित बिंदुओं के आधार पर सभी प्रस्तावों का निष्पक्ष मूल्यांकन करे।

अगली सुनवाई 7 जुलाई को

हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई 2025 निर्धारित की है। तब तक राज्य सरकार कोई भी अधिसूचना जारी नहीं कर सकती, जिससे प्रस्तावित ग्राम पंचायतों का गठन प्रभावी हो।

यह भी पढ़ें: AMCA: 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट प्लान को मिली मंजूरी

राजस्थान हाईकोर्ट का यह निर्णय राज्य में पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया को न्यायिक निगरानी में लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय पारदर्शिता, निष्पक्षता और विधिक मानकों के अनुरूप हों। यह आदेश उन ग्रामीणों के लिए आश्वासन है जो मानते हैं कि प्रशासनिक निर्णयों में उनकी आवाज़ को अनसुना किया गया है।

Tags: GramPanchayatPanchayatReorganisationRajasthanHighCourtRuralGovernanceग्राम_पंचायतन्यायपालिकाराजनीति_और_प्रशासनराजस्थान_हाईकोर्ट
Previous Post

AMCA: 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट प्लान को मिली मंजूरी

Next Post

किसानों के लिए Good News,! प्याज की खेती के लिए बिहार सरकार दे रही पैसे- जानें पात्रता

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

यूपी सरकार की बड़ी राहत: इन लोगों को बिजली सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी - Panchayati Times
राज्यों से

यूपी सरकार की बड़ी राहत: इन लोगों को बिजली सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी

4 July 2026
पंचायत सचिव कैसे बनें? जानिए योग्यता, चयन प्रक्रिया, सैलरी और सरकारी सुविधाओं की पूरी जानकारी - Panchayati Times
पंचायत

पंचायत सचिव कैसे बनें? जानिए योग्यता, चयन प्रक्रिया, सैलरी और सरकारी सुविधाओं की पूरी जानकारी

4 July 2026
पंजाब कांग्रेस में बदलाव पर विराम, मनीष तिवारी की पोस्ट से बढ़ीं सियासी अटकलें - Panchayati Times
भारत

पंजाब कांग्रेस में बदलाव पर विराम, मनीष तिवारी की पोस्ट से बढ़ीं सियासी अटकलें

2 July 2026
VB-G RAM G Act 2025: मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ी मजदूरी दरें लागू - Panchayati Times
पंचायत

VB-G RAM G Act 2025: मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ी मजदूरी दरें लागू

1 July 2026
किसानों को बड़ी राहत, 3 लाख तक का फसल लोन अब जीरो ब्याज पर - Panchayati Times
कृषि समाचार

किसानों को बड़ी राहत, 3 लाख तक का फसल लोन अब जीरो ब्याज पर

30 June 2026
भरत भूषण तिवारी केस: सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल से किया इनकार - Panchayati Times
जुर्म

भरत भूषण तिवारी केस: सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल से किया इनकार

30 June 2026
Next Post
Bihar government launched area expansion scheme for Sharadiya (Kharif) onion

किसानों के लिए Good News,! प्याज की खेती के लिए बिहार सरकार दे रही पैसे- जानें पात्रता

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (225)
  • खेल (553)
  • जुर्म (334)
  • दुनिया (344)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (139)
  • पंचायत (297)
  • बिज़नेस (277)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,728)
  • मनोरंजन (302)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,092)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (175)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

पाइरेसी पर सख्त हुई सरकार, टेलीग्राम को भेजा नोटिस; 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट - Panchayati Times

पाइरेसी पर सख्त हुई सरकार, टेलीग्राम को भेजा नोटिस; 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

4 July 2026
यूपी सरकार की बड़ी राहत: इन लोगों को बिजली सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी - Panchayati Times

यूपी सरकार की बड़ी राहत: इन लोगों को बिजली सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी

4 July 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved