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सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुनाया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करना, देखना और प्रकाशित करना POCSO एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
23 September 2024
in जुर्म, भारत
0
SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SIR को दी संवैधानिक मान्यता - Panchayati Times

सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करना, देखना और प्रकाशित करना POCSO एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के रुख की आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि ऐसी सामग्री को डाउनलोड करना और देखना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को चेन्नई के 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने और देखने के आरोप में आपराधिक आरोप हटा दिए थे। अदालत ने कहा कि निजी तौर पर ऐसी सामग्री देखना POCSO अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठे भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में गंभीर गलती की है.

सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई के व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहाल कर दी और स्पष्ट किया कि ऐसी सामग्री का उत्पादन और अधिग्रहण करने के अलावा, बाल पोर्नोग्राफ़ी सामग्री वितरित करना अवैध था।

चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी’ शब्द का उपयोग करने से बचें

कोर्ट ने केंद्र सरकार से ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ शब्द को ‘बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री’ में संशोधित करने के लिए कहा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अदालतों को भी निर्देश दिया कि वे अब से इसी तरह के मामलों में ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी’ शब्द का उपयोग करने से बचें। गैर सरकारी संगठनों के एक समूह, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की एक याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया।

लाइव लॉ के अनुसार, याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में चिंता जताई, जिसमें सुझाव दिया गया कि इससे इस धारणा के तहत बाल पोर्नोग्राफ़ी देखने वाले व्यक्तियों में वृद्धि हो सकती है कि ऐसी सामग्री को डाउनलोड करने और संग्रहीत करने के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तर्क में सुझाव दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय बाल कल्याण को नुकसान पहुँचाएगा।

Tags: चाइल्ड पोर्नोग्राफीसुप्रीम कोर्ट
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