सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हो रहे पंचायत चुनाव में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के संचालन पर रोक लगाना गंभीर बात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर मतदान आज शुरू हो गया है तो हम इस स्तर पर कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? शायद हाई कोर्ट को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ और उसने चुनाव पर लगी रोक हटा दी।
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया था, जिसने पंजाब में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वकील ने पंजाब ग्राम पंचायत चुनावों में अनियमितताओं की चुनौती को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था । चुनाव आज होने हैं, पंजाब और हरियाणा HC ने कल चुनावों को चुनौती देने वाली लगभग 1000 याचिकाएँ खारिज कर दीं।
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अधिवक्ता ने कहा कि यह एक असामान्य स्थिति है। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह एक असामन्य लोकतंत्र भी है। कल कोई कहेगा कि मतदान शुरू होने पर संसदीय चुनाव रुकें, क्या आप परिणामों की कल्पना कर सकते हैं?