हिंसा की घटनाओं की जांच करेगी हाई पावर कमेटी
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में हुई हिंसा से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के लिए हाई पावर इन्क्वायरी कमेटी का गठन किया था। कमेटी को 18 अगस्त 2026 और 10 सितंबर 2026 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में उल्लेखित मुद्दों की जांच करनी है।
जांच में कुछ मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें पेलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ लक्षित हिंसा और उत्पीड़न, अत्यधिक बल प्रयोग तथा दोनों पक्षों की ओर से हुई हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं शामिल हैं।
प्रभावित लोग ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे शिकायत
कमेटी ने प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें, प्रतिवेदन और अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। शिकायत या प्रतिवेदन जमा करने के लिए संबंधित श्रेणी के अनुसार निर्धारित प्रारूप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पोर्टल को इस तरह तैयार किया गया है कि संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। प्रभावित व्यक्ति चाहें तो अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध भी कर सकते हैं।
सुझाव और अन्य जानकारी देने का भी विकल्प
हिंसा की घटनाओं से प्रभावित लोगों के अलावा, जिन व्यक्तियों के पास कमेटी की जांच से जुड़े तथ्य, जानकारी या सुझाव हैं, वे भी अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कमेटी का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों के दायरे में आने वाले सभी मुद्दों पर जानकारी और शिकायतें प्राप्त करना है, ताकि घटनाओं के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा सके।
ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं शिकायत और दस्तावेज
जो लोग ऑनलाइन माध्यम से शिकायत या प्रतिवेदन जमा नहीं करना चाहते, उनके लिए ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध है। वे निर्धारित पते पर जाकर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं या डाक के माध्यम से भेज सकते हैं।
शिकायत जमा करने का पता:
हाई पावर इन्क्वायरी कमेटी (HPEC),
शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली – 110002।
कार्यालय में शिकायतें और दस्तावेज सभी कार्यदिवसों में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच जमा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कमेटी को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत, प्रतिवेदन और संबंधित सामग्री भेजी जा सकती है।
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प्रभावित लोगों से जानकारी साझा करने की अपील
हाई पावर कमेटी ने प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों को जांच से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होने से लोग अपनी सुविधा के अनुसार शिकायत दर्ज करा सकते हैं या जांच से जुड़े सुझाव दे सकते हैं।








