• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, May 10, 2025
  • Login
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • राज्यों से
  • कृषि समाचार
    • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • धर्म
  • अजब-गजब
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • IFIE
  • बिज़नेस
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • शिक्षा / जॉब
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • राज्यों से
  • कृषि समाचार
    • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • धर्म
  • अजब-गजब
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • IFIE
  • बिज़नेस
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • शिक्षा / जॉब
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • राज्यों से
  • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • धर्म
  • अजब-गजब
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • IFIE
  • बिज़नेस
  • शिक्षा / जॉब
  • English
Home IFIE

New Criminal Laws: अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख, झटपट होंगे फैसले; जानें क्या हैं नए कानून?

आज से तीन नए कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम प्रभावी हो गए हैं। जानिए, क्या हैं ये तीन कानून?

Kiran rautela by Kiran rautela
1 July 2024
in IFIE, ब्रेकिंग न्यूज़, भारत, राज्यों से
0
Three new laws Indian Judicial Code, Indian Civil Defense Code and Indian Evidence Act come into effect from today.

Three new laws Indian Judicial Code, Indian Civil Defense Code and Indian Evidence Act come into effect from today.

Share on FacebookShare on Twitter

देश में 1 जुलाई यानि आज से तीन नए कानून– भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम प्रभावी हो गए हैं। बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह इन नए कानूनों ने ली है।

यह भी पढ़ें- Lonavala Video Viral: लोनावला में छुट्टी मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोग बहे, दिल दहला देने वाला वीडियो

नए कानूनों के तहत अब ई-एफआईआर दर्ज की जा सकेगी और एक हफ्ते के अंदर फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। बताया जा रहा है कि इन नए कानूनों के तहत अब FIR, चार्जशीट और अदालत फैसलों में तेजी आएगी। कोर्ट के फैसलों में भी अब तेजी आएगी। यानि कि अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी बल्कि झटपट फैसले आएंगे।

वहीं, अब कोर्ट जांच और फैसलों के लिए मोबाइल मैसेज और ई-मेल भी साक्ष्य के तौर पर माने जाएंगे। किसी भी केस की पहली सुनवाई से 60 दिनों के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे। वहीं, अंतिम सुनवाई के अधिकतम 45 दिनों में फैसला भी सुनाना अनिवार्य होगा। इससे अह कोर्ट के काम में तेजी आएगी और लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नए कानून के तहत..

  • नए कानून के तहत अब आपको यहां थाना ढुढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को केस सौंपना होगा।
  • अब कोई भी नागरिक कहीं भी अपराध मामले में जीरो FIR दर्ज कर सकेगा। केस को जांच के लिए संबंधित थाने में भेजना होगा।
  • FIR और बयान से जुड़े पेपर्स, फरियादी को दिए जाने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है।
  • फरियादी, आरोपी से हुई पूछताछ के पेपर्स भी पुलिस से ले सकता है।
author avatar
Kiran rautela
See Full Bio
Tags: 3 new criminal billcriminal bill 2023criminal lawcriminal law billcriminal law bill 2023criminal law billscriminal lawsIndian Civil Defense CodeIndian Evidence Actndian Judicial Codenew bill criminal lawnew criminal billnew criminal bill 2023new criminal lawnew criminal law billnew criminal law bill 2023new criminal law billsnew criminal law implementationnew criminal lawsnew criminal laws 2024new criminal laws in india 2024new criminal laws study iqnew criminal laws upsc
Previous Post

वीरेंद्र सहवाग ने कोहली और रोहित के टी20 से संन्यास पर क्या कहा?

Next Post

राहुल गांधी ने भगवान शिव और अयोध्या का उदाहरण देकर सरकार पर जमकर बरसे

Kiran rautela

Kiran rautela

Related Posts

ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की लिस्ट आई सामने - Panchayati Times
भारत

ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की लिस्ट आई सामने

10 May 2025
वीडियो: भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्चपैड किया ध्वस्त - Panchayati Times
भारत

वीडियो: भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्चपैड किया ध्वस्त

10 May 2025
पाकिस्तानी घुसपैठ के जवाब में भारत ने 5 PAK एयरबेस किए तबाह - Panchayati Times
भारत

पाकिस्तानी घुसपैठ के जवाब में भारत ने 5 PAK एयरबेस किए तबाह

10 May 2025
आतंक की बची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया: पीएम मोदी - Panchayati Times
भारत

भारत ने IMF बैठक में पाकिस्तान को लेकर उठाए गंभीर सवाल

9 May 2025
MEA Press Conference: 300-400 drones were fired by PAK- Colonel Sofia
दुनिया

कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाक की एक-एक ‘नापाक’ हरकतें बताई, MEA की प्रेस ब्रीफिंग में कई खुलासे

9 May 2025
भारत-पाक तनाव: वरुण गांधी ने PM मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान - Panchayati Times
भारत

भारत-पाक तनाव: वरुण गांधी ने PM मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

9 May 2025
Next Post
राहुल गांधी ने भगवान शिव और अयोध्या का उदाहरण देकर सरकार पर जमकर बरसे - Panchayati Times

राहुल गांधी ने भगवान शिव और अयोध्या का उदाहरण देकर सरकार पर जमकर बरसे

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (251)
  • Uncategorized (30)
  • अजब-गजब (32)
  • ऑटोमोबाइल (13)
  • कृषि समाचार (149)
  • खेल (289)
  • जुर्म (175)
  • दुनिया (167)
  • धर्म (106)
  • नई तकनीकी (92)
  • पंचायत (116)
  • बिज़नेस (125)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (558)
  • भारत (1,768)
  • मनोरंजन (150)
  • राज्यों से (515)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (83)
  • स्वास्थ्य (61)

Recent News

भारत-पाकिस्तान तनाव पर दुनिया भर के देशों ने क्या कहा? - Panchayati Times

भारत-पाकिस्तान तनाव पर दुनिया भर के देशों ने क्या कहा?

10 May 2025
ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की लिस्ट आई सामने - Panchayati Times

ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की लिस्ट आई सामने

10 May 2025
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • राज्यों से
  • कृषि समाचार
    • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • धर्म
  • अजब-गजब
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • IFIE
  • बिज़नेस
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • शिक्षा / जॉब
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved