• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, September 5, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home IFIE

New Criminal Laws: अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख, झटपट होंगे फैसले; जानें क्या हैं नए कानून?

आज से तीन नए कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम प्रभावी हो गए हैं। जानिए, क्या हैं ये तीन कानून?

Kiran rautela by Kiran rautela
1 July 2024
in IFIE, ब्रेकिंग न्यूज़, भारत, राज्यों से
0
Three new laws Indian Judicial Code, Indian Civil Defense Code and Indian Evidence Act come into effect from today.

Three new laws Indian Judicial Code, Indian Civil Defense Code and Indian Evidence Act come into effect from today.

Share on FacebookShare on Twitter

देश में 1 जुलाई यानि आज से तीन नए कानून– भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम प्रभावी हो गए हैं। बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह इन नए कानूनों ने ली है।

यह भी पढ़ें- Lonavala Video Viral: लोनावला में छुट्टी मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोग बहे, दिल दहला देने वाला वीडियो

नए कानूनों के तहत अब ई-एफआईआर दर्ज की जा सकेगी और एक हफ्ते के अंदर फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। बताया जा रहा है कि इन नए कानूनों के तहत अब FIR, चार्जशीट और अदालत फैसलों में तेजी आएगी। कोर्ट के फैसलों में भी अब तेजी आएगी। यानि कि अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी बल्कि झटपट फैसले आएंगे।

वहीं, अब कोर्ट जांच और फैसलों के लिए मोबाइल मैसेज और ई-मेल भी साक्ष्य के तौर पर माने जाएंगे। किसी भी केस की पहली सुनवाई से 60 दिनों के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे। वहीं, अंतिम सुनवाई के अधिकतम 45 दिनों में फैसला भी सुनाना अनिवार्य होगा। इससे अह कोर्ट के काम में तेजी आएगी और लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नए कानून के तहत..

  • नए कानून के तहत अब आपको यहां थाना ढुढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को केस सौंपना होगा।
  • अब कोई भी नागरिक कहीं भी अपराध मामले में जीरो FIR दर्ज कर सकेगा। केस को जांच के लिए संबंधित थाने में भेजना होगा।
  • FIR और बयान से जुड़े पेपर्स, फरियादी को दिए जाने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है।
  • फरियादी, आरोपी से हुई पूछताछ के पेपर्स भी पुलिस से ले सकता है।
Tags: 3 new criminal billcriminal bill 2023criminal lawcriminal law billcriminal law bill 2023criminal law billscriminal lawsIndian Civil Defense CodeIndian Evidence Actndian Judicial Codenew bill criminal lawnew criminal billnew criminal bill 2023new criminal lawnew criminal law billnew criminal law bill 2023new criminal law billsnew criminal law implementationnew criminal lawsnew criminal laws 2024new criminal laws in india 2024new criminal laws study iqnew criminal laws upsc
Previous Post

वीरेंद्र सहवाग ने कोहली और रोहित के टी20 से संन्यास पर क्या कहा?

Next Post

राहुल गांधी ने भगवान शिव और अयोध्या का उदाहरण देकर सरकार पर जमकर बरसे

Kiran rautela

Kiran rautela

Related Posts

सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love को मिला नया पब्लिशर - Panchayati Times
भारत

सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love को मिला नया पब्लिशर

4 September 2026
इस दिन दिल्ली में छुट्टी, BRICS Summit के चलते बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर - Panchayati Times
राज्यों से

इस दिन दिल्ली में छुट्टी, BRICS Summit के चलते बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर

3 September 2026
पंचायती राज मंत्रालय की राज्यों के साथ RGSA और GPDP की प्रगति पर हुआ समीक्षा बैठक - Panchayati Times
पंचायत

पंचायती राज मंत्रालय की राज्यों के साथ RGSA और GPDP की प्रगति पर हुआ समीक्षा बैठक

3 September 2026
हिमाचल में पंचायत घरों को लेकर सरकार का नया नियम, निर्माण के लिए 10 बिस्वा जमीन जरूरी; जानें बजट और सुविधाएं - Panchayati Times
पंचायत

हिमाचल में पंचायत घरों को लेकर सरकार का नया नियम, निर्माण के लिए 10 बिस्वा जमीन जरूरी; जानें बजट और सुविधाएं

2 September 2026
राम मंदिर ट्रस्ट को मिला पहला CEO, रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा संभालेंगे कमान - Panchayati Times
भारत

राम मंदिर ट्रस्ट को मिला पहला CEO, रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा संभालेंगे कमान

2 September 2026
तमिलनाडु CM विजय ने किसानों और शिक्षकों को दी बड़ी राहत - Panchayati Times
कृषि समाचार

तमिलनाडु CM विजय ने किसानों और शिक्षकों को दी बड़ी राहत

2 September 2026
Next Post
राहुल गांधी ने भगवान शिव और अयोध्या का उदाहरण देकर सरकार पर जमकर बरसे - Panchayati Times

राहुल गांधी ने भगवान शिव और अयोध्या का उदाहरण देकर सरकार पर जमकर बरसे

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (231)
  • खेल (583)
  • जुर्म (341)
  • दुनिया (352)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (139)
  • पंचायत (312)
  • बिज़नेस (291)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,800)
  • मनोरंजन (315)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,133)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (198)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

इटली PM मेलोनी ने बनाया रिकॉर्ड, PM मोदी ने दी बधाई - Panchayati Times

इटली PM मेलोनी ने बनाया रिकॉर्ड, PM मोदी ने दी बधाई

4 September 2026
सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love को मिला नया पब्लिशर - Panchayati Times

सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love को मिला नया पब्लिशर

4 September 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved