PM Kisan Tractor Subsidy Yojana 2025: देश में किसानों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों समय-समय पर कई योजनाएं चलाती रहती हैं। जिससे देश के किसानों का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। ऐसी ही एक लाभकारी योजना है, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Subsidy Yojana 2025)। जिसमें आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश के गरीब किसानों को सब्सिडी यानी कम कीमतों पर खेती की आधुनिक मशीन ट्रैक्टर खरीदने में मदद मिल सके।
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में जानें
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे खेती के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकें और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें।
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क्या है योजना के मुख्य उद्देश्य
- किसानों को ट्रैक्टर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना।
- कृषि कार्यों को अधिक कुशल और कम समय में करने योग्य बनाना।
- किसानों की आय को बढ़ावा देना और खेती को लाभकारी बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
योजना की विशेषताएं
- ट्रैक्टर पर 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी (राज्य के अनुसार अलग-अलग)।
- यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।
- एक किसान केवल एक बार इस योजना का लाभ ले सकता है।
- ट्रैक्टर व्यक्तिगत उपयोग के लिए होना चाहिए, व्यावसायिक किराये पर नहीं।
पात्रता (Eligibility)
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- पहले किसी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात (भूमि रिकॉर्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
क्या है आवेदन प्रक्रिया?
- अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना” सेक्शन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद आवेदन की पावती (Acknowledgment) प्राप्त करें।
कई राज्य ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार करते हैं, इसके लिए नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या कृषि कार्यालय में संपर्क करें।