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Home भारत

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
15 May 2025
in भारत
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पीरियड लीव पर कानून बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार - Panchayati Times

सुप्रीम कोर्ट

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भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। देश के नए मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई (CJI B.R. Gavai) ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री विजय शाह द्वारा दाखिल याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सीजेआई गवई ने तीखे शब्दों में कहा, “केवल इसलिए कि आप एक मंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। जब आप सार्वजनिक पद पर होते हैं, तो जिम्मेदारियों के साथ शब्दों का चयन भी सोच-समझकर करना चाहिए।”

कर्नल सोफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना में एक सम्मानित अधिकारी हैं, के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई थी। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक, कई लोगों ने इस टिप्पणी की निंदा की थी और इसे सेना के गौरव के खिलाफ बताया था।

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार - Panchayati Times
कर्नल सोफिया

इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का यह रुख साफ संकेत देता है कि संविधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपने बयानों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और किसी भी तरह की अभद्र या असंवेदनशील टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मंत्री पर HC का चार घंटे में FIR दर्ज करने का आदेश

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विजय शाह को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर आगे बढ़ेगी। यह मामला उन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक चेतावनी है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा और आचरण की मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य है।

Tags: कर्नल सोफिया कुरैशीसुप्रीम कोर्ट
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