दिल्ली इन दिनों गैस का चैंबर बनी हुई है। सुबह से ही मानों सांसों का संकट बना हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में है वहीं, AQI की अगर बात करें तो इस समय एयर क्वालिटी यानी AQI 400 पार है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देखते हुए Graded Response Action Plan (Grap) के तीसरे चरण (GRAP-3) लागू कर दिया गया है। जिसके साथ लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। बच्चों-बुजुर्गों और जिनका स्वास्थ्य खराब हो वो घर पर ही रहें और मास्क लगाएं। GRAP-3 के तहत दिए गए इन निर्देशों को लागू कर दिया गया है।
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ये हैं ग्रेप-3 के दिशानिर्देश
- दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन चलेंगी।
- अनावश्यक निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कुछ सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रह सकता है।
- सड़कों पर नियमित जल छिड़काव और यांत्रिक सफाई का कार्य बढ़ा दियागा ताकि धूल के कण कम हों।
- दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर बैन रोक।
- डीजल जेनरेटर का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
- सीमेंट, प्लास्टर पर बैन होगा।
- NCR में स्टोन क्रशर का संचालन बंद होगा।
क्या है ग्रैप-3?
GRAP-3 (Graded Response Action Plan का चरण 3) दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए लागू किए गए उपायों का एक हिस्सा है। जब प्रदूषण स्तर “बहुत खराब” या “गंभीर” श्रेणी में पहुंच जाता है, तो GRAP-3 के तहत कठोर उपाय किए जाते हैं ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके। यह योजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और अन्य एजेंसियों द्वारा बनाई गई है और इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के माध्यम से लागू किया जाता है।