केंद्र सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 – केंद्रीय भर्ती और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं के लिए पेपर लीक विरोधी कानून, 21 जून, शुक्रवार से लागू हो गया। NEET की पेपर लीक होने और UGC-NET की परीक्षा रद्द के कारण देश भर के लाखों परीक्षार्थी परेशान है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया है, “केंद्रीय सरकार, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का 1)की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जून, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।”
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम में सजा
पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम में कड़ा सजा के प्रावधान किया गया है। इसके अंदर आने वाले सारे अपराध गैर जमानती है। परीक्षाओं में नकल करने वालों के लिए तीन से पांच साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं पेपर लीक करने वालों के लिए पांच से दस साल की सजा का प्रावधान और एक करोड़ रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है।
इस अधिनियम के अंतर्गत डीएसपी और एसपी रैंक के अधिकारी पेपर लीक और नकल से जुड़े अपराध की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है की वह किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकती है।
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लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम में कौन से परीक्षा शामिल है ?
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम में पाँच लोक परीक्षा प्राधिकरणों, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) आएगा। NTA JEE (मेन), NEET-UG, UGC-NET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) जैसी परीक्षा आयोजित करता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग और कर्मचारियों की भर्ती के लिये उनसे जुड़े तथा अधीनस्थ कार्यालय” भी नए कानून के दायरे में आएँगे।