• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Friday, August 7, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home IFIE

‘इनका अवैध संबंध है’: बेटे-बहू ने कोर्ट परिसर में बुजुर्ग पिता को पीटा, बड़ी बहू के नाम हो रही थी जमीन की रजिस्ट्री

बिहार के गोपालगंज में छोटे बेटे और बहू ने अदालत परिसर में बुजुर्ग पिता की पिटाई कर दी। जानिए, क्या है पूरा मामला?

Kiran rautela by Kiran rautela
22 June 2024
in IFIE, अजब-गजब, जुर्म, ब्रेकिंग न्यूज़, भारत, राज्यों से
0
Bihar Gapalganj court

Bihar Gapalganj court

Share on FacebookShare on Twitter

बिहार के गोपालगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक छोटे बेटे और बहू ने अदालत परिसर में बुजुर्ग पिता की पिटाई कर दी। इस दौरान कोर्ट परिसर में भगदड़ का माहौल बन गया।

मामला मांझागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां छवही गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग अपनी बड़ी बहू के साथ गोपालगंज कोर्ट पहुंचे। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी बहू के नाम पुस्तैनी जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचा था।

यह भी पढ़ें- NEET Paper Leak: मुख्य आरोपी ने हॉस्टल में बांटे थे पेपर, रातभर करवाई तैयारी; ये खुलासा होश उड़ा देगा!

इसी बीच छोटा बेटा अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा और पिता के साथ मारपीट करने लगा। जिससे कोर्ट परिसार में अफरा-तफरी मच गई।

Bihar Gapalganj court
Bihar Gapalganj court

दोनों में है अवैध संबंध 

छोटे बेटे और बहू ने ये आरोप लगाया है कि बुजुर्ग और बड़ी बहू यानि उनकी भाभी के बीच काफी समय से अवैध संबंध चल रहा है। जिसके चलते अब बड़ी बहू के नाम पुस्तैनी जमीन की जा रही है।

#Bihar #Gopalganj #LandTransfer 

Tags: #Gopalganj#LandTransferBiharBihar Gapalganj courtbihar gopalganj crimebihar gopalganj newsbihar newsbihar policebihar samacharcivil court gopalganjgopalganj bihargopalganj bihar newsgopalganj civil courtgopalganj courtgopalganj newsgopalganj news biharpatna high courtबिहार क्राइमबिहार गोपालगंज कोर्टबिहार न्यूज
Previous Post

केंद्र सरकार ने लागू किया पेपर लीक पर कानून, 10 साल की कैद और 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान

Next Post

शोषण करने के मामले में हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों को मिली सजा

Kiran rautela

Kiran rautela

Related Posts

UP-Bihar Special Train: दिल्ली से सुपौल के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, यूपी-बिहार के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव; देखें पूरा टाइमटेबल - Panchayati Times
भारत

UP-Bihar Special Train: दिल्ली से सुपौल के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, यूपी-बिहार के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव; देखें पूरा टाइमटेबल

7 August 2026
कैबिनेट ने GOBARdhan योजना को दी मंजूरी: ₹23,731 करोड़ से बदलेगी भारत की बायोएनर्जी तस्वीर, किसानों और स्वच्छ ऊर्जा को मिलेगा बड़ा बढ़ावा - Panchayati Times
कृषि समाचार

कैबिनेट ने GOBARdhan योजना को दी मंजूरी: ₹23,731 करोड़ से बदलेगी भारत की बायोएनर्जी तस्वीर, किसानों और स्वच्छ ऊर्जा को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

6 August 2026
Tarun Tejpal Case: रेप केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला - Panchayati Times
जुर्म

Tarun Tejpal Case: रेप केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला

6 August 2026
सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत - Panchayati Times
राज्यों से

सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत

6 August 2026
चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 17 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द - Panchayati Times
भारत

चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 17 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द

5 August 2026
रांची छात्र आंदोलन: JPSC-JSSC भर्ती विवाद पर सरकार ने वार्ता का दिया प्रस्ताव, छात्रों ने रखी खुली बातचीत की शर्त - Panchayati Times
राज्यों से

रांची छात्र आंदोलन: JPSC-JSSC भर्ती विवाद पर सरकार ने वार्ता का दिया प्रस्ताव, छात्रों ने रखी खुली बातचीत की शर्त

5 August 2026
Next Post
शोषण करने के मामले में हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों को मिली सजा - Panchayati Times

शोषण करने के मामले में हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों को मिली सजा

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (229)
  • खेल (572)
  • जुर्म (339)
  • दुनिया (349)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (139)
  • पंचायत (302)
  • बिज़नेस (285)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,776)
  • मनोरंजन (310)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,114)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (187)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

UP-Bihar Special Train: दिल्ली से सुपौल के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, यूपी-बिहार के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव; देखें पूरा टाइमटेबल - Panchayati Times

UP-Bihar Special Train: दिल्ली से सुपौल के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, यूपी-बिहार के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव; देखें पूरा टाइमटेबल

7 August 2026
आर प्रज्ञानानंदा ने Saint Louis Rapid & Blitz खिताब जीता; Grand Chess Tour में पहुंचे दूसरे स्थान पर - Panchayati Times

आर प्रज्ञानानंदा ने Saint Louis Rapid & Blitz खिताब जीता; Grand Chess Tour में पहुंचे दूसरे स्थान पर

7 August 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved