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Home मनोरंजन

अभिनेता राजपाल यादव पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अब 16 फरवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
12 February 2026
in मनोरंजन
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वायरल वीडियो पर आया राजपाल यादव का बयान, सलमान खान ने भी किया सपोर्ट  - Panchayati Times

राजपाल यादव

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बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अब 16 फरवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। अभिनेता ने अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

वकील ने कोर्ट से मांगा समय

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि वे अपने मुवक्किल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक बात नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि जमानत अर्जी दाखिल की जा चुकी है और दूसरे पक्ष को जवाब देने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

वकील ने यह भी कहा कि वे जेल में जाकर अभिनेता से मुलाकात करेंगे और भुगतान से संबंधित निर्देश प्राप्त करेंगे। उनका कहना था कि पांच करोड़ रुपये की निवेश राशि लौटाने से अभिनेता ने कभी इनकार नहीं किया है।

कोर्ट की टिप्पणी: “कानून अपनी जगह है”

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत को सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून का पालन जरूरी है। कोर्ट ने याद दिलाया कि पहले आदेश के बावजूद अभिनेता ने समय पर सरेंडर नहीं किया था और दोबारा निर्देश के बाद ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया।

क्या है पूरा मामला?

मामला वर्ष 2010 से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता-पता लापता’ के निर्माण के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिसके बाद भुगतान में देरी हुई और कई चेक बाउंस हो गए।

इस पर कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज कराया। अदालत ने कई बार भुगतान का मौका दिया, लेकिन तय समय में राशि जमा नहीं होने पर 4 फरवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया गया।

यह भी पढ़ें: Patna NEET Student Death Case: CBI ने दर्ज की FIR 

अब 16 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। सभी की नजर इस पर टिकी है कि क्या अदालत अंतरिम जमानत पर कोई राहत देती है या नहीं।

Tags: दिल्ली हाई कोर्टबेलराजपाल यादव
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