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Home ब्रेकिंग न्यूज़

TMC नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का तीसरा समन, जानें क्या है विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामला?

विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में अनियमितताओं के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महुआ मोइत्रा को तीसरा समन जारी किया है।

Kiran rautela by Kiran rautela
27 March 2024
in ब्रेकिंग न्यूज़, भारत, राज्यों से
0
महुआ मोइत्रा को ED का तीसरा समन

महुआ मोइत्रा को ED का तीसरा समन

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तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में अनियमितताओं के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महुआ मोइत्रा को तीसरा समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 28 मार्च को दिल्ली में जांच में शामिल होने के लिए कहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में अनियमितताओं के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को तीसरा समन जारी किया है और उन्हें 28 मार्च को दिल्ली में जांच में शामिल होने के लिए कहा है। #mahuamoitra #mahuamoitracashforqueryrow @MahuaMoitra pic.twitter.com/xINnrLIyBl

— Panchayati Times (@panchayati_pt) March 27, 2024

बता दें कि इससे पहले महुआ मोइत्रा को ईडी ने 19 मार्च को समन भेजा था। उस समय महुआ ने चिट्ठी लिखकर ईडी से मोहलत मांगी थी। जिसपर ईडी ने अब तीसरी बार समन भेजा और 28 मार्च को पेश होने को कहा है। बता दें कि महुआ मोइत्रा पर संसद में सरकार की आलोचना करने वाले सवाल पूछने के लिए एक व्यवसायी से 2 करोड़ रुपये नकद, साथ ही लक्जरी उपहार लेने के आरोप लगे थे।

यह भी पढ़ें- वरुण गांधी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, मां के लिए करेंगे प्रचार

क्या है फेमा ?

FEMA, का अर्थ फाॅरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फाॅरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है।

फेमा में केवल अधिकृत व्‍यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत, ऐसे अधिकृत व्‍यक्ति का अर्थ है अधिकृत डीलर, मनी चेंजर, विदेशी बैंकिंग यूनिट या कोई अन्‍य व्‍यक्ति जिसे तत्‍समय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। इस प्रकार अधिनियम में किसी भी ऐसे व्‍यक्ति को प्रतिषिद्ध किया गया है जो :-

  • किसी ऐसे व्‍यकित के साथ विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन देन करना या अंतरित करना जो अधिकृत व्‍यक्ति नहीं है;
  • भारत के बाहर निवासी किसी व्‍यक्ति को या उसके क्रेडिट के लिए किसी भी तरीके से कोई भुगतान करना;
  • भारत के बाहर निवासी व्‍यक्ति के आदेश से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से कोई भुगतान अधिकृत व्‍यक्ति के माध्‍यम से अन्‍यथा प्राप्‍त करना;
Tags: mahua moitramahua moitra bribe newsmahua moitra casemahua moitra cash for querymahua moitra cash for query casemahua moitra cash for query rowmahua moitra expelledmahua moitra latest newsmahua moitra latest speechmahua moitra newsmahua moitra on nishikant dubeymahua moitra speechmahua moitra speech in parliamentMahua Moitra Summonmahua moitra tmcmahua moitra vs nishikant dubeynishikant dubey on mahua moitratmc mahua moitratmc mp mahua moitraतृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा
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