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सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव से पहले 118 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किया बैन

केंद्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए देश भर के 118 OTT Platform, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन किया है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
14 March 2024
in भारत
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सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 118 OTT Platform को किया बैन

सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 118 OTT Platform को किया बैन

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केंद्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए देश भर के 118 OTT Platform, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन किया है। सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट, ऐप्स द्वार अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की जा रही थी। मंत्रालय ने बताया है कि गुलगे प्ले स्टोर की 10 ऐप्स, एप्पल ऐप स्टोर की 3 ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है।

केंद्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर ने विभिन्न मंचों से यह बात उठाई है कि रचनात्मकता के तहत अश्लीलता, अपशब्दों और आपत्तिजनक सामग्रियों का प्रचार-प्रसार नहीं होना चाहिए। उन्होंने सम्बंधित प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी इसके प्रति सुनिश्चित करने का आह्वान भी कई बार किया।

Ministry of I&B blocks 18 OTT platforms for obscene and vulgar content after multiple warnings; 19 websites, 10 apps, 57 social media handles of OTT platforms blocked nationwide. @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/5TGrQu5wrn

— DD News (@DDNewslive) March 14, 2024

उपयुक्त निर्णय सुचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रवधानों के तहत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और डोमेन एक्सपर्ट्स जैसे महिला एवं बाल अधिकार, मीडिया एवं एंटरटेनमेंट से समन्वय करके सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।

प्रतिबंधित किये गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट

प्रतिबंधित किये गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सूची में ड्रीम्स फिल्म्स, Voovi, Yessma, Uncut Adda, Tri Flicks, X Prime, Neon X VIP, Besharams, Mood X, Mojflix, Hunters, Hot Shots VIP, Rabbit, Fugi, Xtramood, Chikofilx, Nuefliks, Prime Play शामिल है।

यह भी पढ़ें: CNG Bike: बजाज लॉन्च करने जा रही देश की पहली सीएनजी बाइक, जानें कीमत

इन ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा किन कानूनों का उल्लंघन किया गया ?

प्रतिबंधित किये गए प्लेटफॉर्मों पर प्रचारित किया गया सामग्रियों में महिलाओं को अपमानजनक रूप में प्रस्तुत करने वाला पाया गया है। सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी कानून की धारा 67 और 67A , आईपीसी की धारा 292 ,और महिला अभद्रता (निषेध) अधिनियम ,1986 की धारा 4 का उल्लंघन पाया गया है।

इन प्लेटफॉर्मों पर दर्शकों की कितनी संख्या है?

ओटीटी ऐप्स में से एक को 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड मिले, जबकि दो अन्य को Google Play Store पर 50 लाख से अधिक डाउनलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन ओटीटी प्लेटफार्मों ने दर्शकों को अपनी वेबसाइटों और ऐप्स पर आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेलरों, विशिष्ट दृश्यों और बाहरी लिंक को प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग किया। संबंधित ओटीटी प्लेटफार्मों के सोशल मीडिया खातों पर 32 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं की फ़ॉलोअरशिप है।

Tags: 118 OTT Platform Bans
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