कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सीबीआई ने फांसी की सजा की मांग की थी.
“झूठे मामले में फंसाया गया” – संजय रॉय
इस मामले में आरोपी संजय रॉय ने 18 जनवरी को जज से कहा, “मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिन लोगों ने यह अपराध किया, उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसमें एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल है।” यह बयान संजय रॉय ने अदालत में अपनी रक्षा करते हुए दिया।
हत्या और रेप के घटनाक्रम की जानकारी
9 अगस्त 2024 की सुबह उत्तरी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम से एक महिला डॉक्टर की लाश मिली थी। शव पर कई चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर के साथ रेप किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी ने उसकी मौत की पुष्टि करने के लिए दो बार उसका गला घोंटा था।
कोर्ट में आरोपी पर आरोप और धाराएं
सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय के खिलाफ बीएनएस धारा 64, 66, 103/1 के तहत 18 जनवरी को आरोप तय किए थें। मामले की सुनवाई 9 जनवरी 2025 को पूरी हुई, जिसमें कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
स्वास्थ्य सेवाओं पर असर
महिला डॉक्टर की हत्या और रेप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस मामले के बाद कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए और सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की। डॉक्टरों के इस विरोध प्रदर्शन के कारण राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं दो महीने से अधिक समय तक ठप रहीं, जिससे नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ा।
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इस मामले ने पूरे देश में चिकित्सा क्षेत्र और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा को जन्म दिया है और न्याय के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।