शाहजहां शेख मामले में सीबीआई ने बंगाल सरकार को झटका देते हुए तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए अर्जी दी थी।
कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए ईडी पर हमला करने के मामले में शाहजहां शेख को CBI को सौंपने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने मंगलवार तक शाहजहां को सीबीआई को सौंपने को कहा है। कल ही खबर आ गई थी कि बंगाल सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में ईडी अधिकारियों के ऊपर हुए हमले के मामले में शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का याचिका दायर किया हुआ था। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के बाद सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मंगलवार को बंगाल पुलिस द्वारा होने वाले एसआईटी गठन को रद्द करते हुए मुख्य न्यायधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्यम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी कागजात भी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।
आपको बताते चलें कि इसी साल 5 जनवरी को शाहजहां शेख के ठिकाने पर संदेशखाली में जाँच करने गए ईडी के अधिकारियों पर शाहजहां के लगभग 1000 समर्थकों ने हमला कर दिया था जिसमें कई अधिकारियों का सर भी फट गया था।
सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया।