• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, September 5, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home भारत

शाहजहां शेख मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को दिया झटका, तुरंत सुनवाई करने से किया इंकार

शाहजहां शेख मामले में सीबीआई ने बंगाल सरकार को झटका देते हुए तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए अर्जी दी थी।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
6 March 2024
in जुर्म
0
शाहजहां शेख मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को दिया झटका, तुरंत सुनवाई करने से किया इंकार

#image_title

Share on FacebookShare on Twitter

शाहजहां शेख मामले में सीबीआई ने बंगाल सरकार को झटका देते हुए तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए अर्जी दी थी।

कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए ईडी पर हमला करने के मामले में शाहजहां शेख को CBI को सौंपने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने मंगलवार तक शाहजहां को सीबीआई को सौंपने को कहा है। कल ही खबर आ गई थी कि बंगाल सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है।

Sr Adv Abishek Manu Singhvi again mentions the West Bengal govt's appeal of Calcutta HC interim order directing CBI probe into attacks on ED officers by aides of Shahjahan Sheikh.#SupremeCourt #SupremeCourtofIndia pic.twitter.com/WyIKapPKzs

— Bar and Bench (@barandbench) March 6, 2024

प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में ईडी अधिकारियों के ऊपर हुए हमले के मामले में शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का याचिका दायर किया हुआ था। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के बाद सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

मंगलवार को बंगाल पुलिस द्वारा होने वाले एसआईटी गठन को रद्द करते हुए मुख्य न्यायधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्यम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी कागजात भी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।

आपको बताते चलें कि इसी साल 5 जनवरी को शाहजहां शेख के ठिकाने पर संदेशखाली में जाँच करने गए ईडी के अधिकारियों पर शाहजहां के लगभग 1000 समर्थकों ने हमला कर दिया था जिसमें कई अधिकारियों का सर भी फट गया था।

सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया।

Tags: शाहजहां शेख
Previous Post

Mukka Proteins IPO आवंटन को अंतिम रूप दिया गया; शेयर 7 मार्च को सूचीबद्ध होने वाले हैं।

Next Post

पीएम मोदी ने देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो का उद्घाटन किया, ममता ने बढ़ाई आंगनबाड़ी और आशा कार्यकता की सैलरी

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

दिल्ली: स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार - Panchayati Times
जुर्म

दिल्ली: स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार

31 August 2026
लखनऊ: पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या - Panchayati Times
जुर्म

लखनऊ: पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या

20 August 2026
Tarun Tejpal Case: रेप केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला - Panchayati Times
जुर्म

Tarun Tejpal Case: रेप केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला

6 August 2026
बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी - Panchayati Times
खेल

बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी

3 August 2026
शादी के 4 महीने बाद ही नवविवाहिता महिला ने इस कारण से की आत्महत्या - Panchayati Times
जुर्म

शादी के 4 महीने बाद ही नवविवाहिता महिला ने इस कारण से की आत्महत्या

13 July 2026
टीवी अभिनेता रोहित चंदेल नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार - Panchayati Times
जुर्म

टीवी अभिनेता रोहित चंदेल नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार

11 July 2026
Next Post
पीएम मोदी ने देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो का उद्घाटन किया, ममता ने बढ़ाई आंगनबाड़ी और आशा कार्यकता की सैलरी

पीएम मोदी ने देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो का उद्घाटन किया, ममता ने बढ़ाई आंगनबाड़ी और आशा कार्यकता की सैलरी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (231)
  • खेल (584)
  • जुर्म (341)
  • दुनिया (352)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (139)
  • पंचायत (313)
  • बिज़नेस (291)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,800)
  • मनोरंजन (315)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,134)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (198)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

हिमाचल के 1,023 ग्राम रोजगार सेवकों को लगा बड़ा झटका - Panchayati Times

हिमाचल के 1,023 ग्राम रोजगार सेवकों को लगा बड़ा झटका 

5 September 2026
Global Chess League Season 4: बेंगलुरु में शतरंज का महासंग्राम - Panchayati Times

Global Chess League Season 4: बेंगलुरु में शतरंज का महासंग्राम 

5 September 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved