दिल्ली शराब घोटाले वाले मामले में आज एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि ये मामला सीबीआई से जुड़ा था हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है।
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ई़डी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल गई थी। अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
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इन शर्तों के साथ जमानत
- जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे।
- अरविंद केजरीवाल के ऑफिस जाने पर भी पाबंदी रहेगी।
- इस मामले में अरविंद केजरीवाल कोई बयान भी नहीं दे सकते।
कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दिए जाने पर AAP नेता मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर मिठाई बांटी गई।
जमानत मिलने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “करीब 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और सिर्फ 2 लोग आज जेल में बचे थे, इसलिए ज़मानत तय थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार है…सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी ये षड्यंत्र कर रही थी…केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।’
AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘ये एक बार फिर साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ़्तार करने के लिए भाजपा ने हज़ारों तरह की साजिश रची। उन्हें जेल में डाला। आज सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं जिनके कारण आज सच्चाई की जीत हुई है और झूठ का पर्दाफाश हुआ है’