सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे में कोटा मामले पर बड़ा फैसला दिया है।एससी ने मामले पर मंजूरी देते हुए SC/ST श्रेणियों को सब-कैटेगरी में रिजर्वेशन देने की बात की है। कोर्ट का कहना है कि SC/ST श्रेणियों को सब-कैटेगरी देना असमानता के खिलाफ नहीं है।
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एससी की सात जजों की पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि राज्य सरकार SC/ST में सब कैटेगरी बना सकती है। इससे जिससे मूल व जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिल सकेगा।
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बता दें कि एससी/एसटी श्रेणियों को सब-कैटेगरी में रिजर्वेशन का फैसला 6-1 से पारित हुआ है। साथ ही ये भी बता दें कि अदालत ने ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के फैसले को पलट दिया है। मौजूदा पीठ ने 2004 में दिये उस फैसले को पलट दिया जिसमें एससी ने कहा था कि SC/ST में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती।