• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Tuesday, June 16, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home जुर्म

दिल्ली दंगा का आरोपी उमर खालिद पर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला 

दिल्ली दंगा मामले में आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने अस्थायी राहत देते हुए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत प्रदान की है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
11 December 2025
in जुर्म
0
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत - Panchayati Times

उमर खालिद

Share on FacebookShare on Twitter

दिल्ली दंगा मामले में आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने अस्थायी राहत देते हुए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि खालिद को 29 दिसंबर की शाम तक वापस सरेंडर करना होगा।

जमानत की शर्तें कड़ी

कोर्ट ने उनकी रिहाई पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। आदेश के अनुसार, अंतरिम जमानत अवधि के दौरान उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और केवल अपने परिवार, रिश्तेदारों तथा करीबी मित्रों से ही मिल सकेंगे।

बहन के निकाह के लिए मांगी थी अनुमति

उमर खालिद ने अदालत से 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि वे 27 दिसंबर को होने वाली अपनी बहन के निकाह में शामिल हो सकें। याचिका में उन्होंने विवाह को परिवार का महत्वपूर्ण आयोजन बताते हुए अपनी उपस्थिति आवश्यक बताई थी।

दिल्ली दंगा मामला और आरोप

खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रचने में उनका हाथ था। इस मामले में उन पर UAPA के तहत कार्रवाई की गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हिंसा अचानक भड़की सांप्रदायिक झड़प नहीं, बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम थी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो दिल्ली पुलिस की ओर से दलील दे रहे हैं, ने पहले की सुनवाई में दावा किया था कि जुटाए गए सबूत—जैसे भाषण और व्हाट्सऐप चैट—इस बात की ओर संकेत करते हैं कि समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश की गई थी। इस मामले में शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर भी साजिश का आरोप है।

हिंसा का पृष्ठभूमि

फरवरी 2020 में हुए दंगों में कई लोगों की जान गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये घटनाएं CAA और NRC के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच उत्पन्न तनाव के बाद भड़की थीं।

यह भी पढ़ें: IND vs SA: दूसरा टी20 आज, जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

उमर खालिद की जमानत याचिकाएं इससे पहले भी कई बार खारिज की जा चुकी हैं, लेकिन इस बार पारिवारिक कारणों के आधार पर उन्हें सीमित अवधि की राहत दी गई है।

Tags: अंतरिम जमानतउमर खालिदकड़कड़डूमा कोर्टकोर्टजमानतदिल्ली दंगा
Previous Post

IND vs SA: दूसरा टी20 आज, जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

Next Post

अब भुवनेश्वर के नाइट क्लब में लगी भीषण आग 

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

बिहार: फायरिंग मामले में खान सर को मिली अंतरिम राहत - Panchayati Times
जुर्म

फायरिंग विवाद में बढ़ीं खान सर की मुश्किलें, सुरक्षाकर्मियों के बयान के बाद जांच तेज

5 June 2026
भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज और बेटे को 16 जून तक न्यायिक हिरासत - Panchayati Times
जुर्म

भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज और बेटे को 16 जून तक न्यायिक हिरासत

2 June 2026
भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज और बेटे को 16 जून तक न्यायिक हिरासत - Panchayati Times
जुर्म

Twisha Sharma Case: CBI ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को किया गिरफ्तार

28 May 2026
ट्विशा शर्मा केस: पति समर्थ सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर - Panchayati Times
जुर्म

ट्विशा शर्मा केस: पति समर्थ सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर 

23 May 2026
ट्विशा शर्मा केस: हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की दी अनुमति - Panchayati Times
जुर्म

ट्विशा शर्मा केस: हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की दी अनुमति 

22 May 2026
ट्विशा शर्मा केस: पति समर्थ सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर - Panchayati Times
जुर्म

ट्विशा शर्मा केस: मध्य प्रदेश सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की

22 May 2026
Next Post
अब भुवनेश्वर के नाइट क्लब में लगी भीषण आग - Panchayati Times

अब भुवनेश्वर के नाइट क्लब में लगी भीषण आग 

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (38)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (222)
  • खेल (549)
  • जुर्म (324)
  • दुनिया (340)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (136)
  • पंचायत (292)
  • बिज़नेस (265)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,697)
  • मनोरंजन (295)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,078)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (166)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

टीवी अभिनेत्री संचिता उगले ने किया सुसाइड, मनोरंजन जगत में शोक की लहर  - Panchayati Times

टीवी अभिनेत्री संचिता उगले ने किया सुसाइड, मनोरंजन जगत में शोक की लहर 

15 June 2026
अमेरिका-ईरान शांति समझौता: जानिए MoU की प्रमुख शर्तें और वैश्विक असर - Panchayati Times

अमेरिका-ईरान शांति समझौता: जानिए MoU की प्रमुख शर्तें और वैश्विक असर

15 June 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved