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Doctor Pankaj Garg: कौन है ये डॉक्टर जो राम रहीम के निर्देश पर लोगों को बनाता था नपुंसक

Doctor Pankaj Garg: ये है वो व्यक्ति जिसने डॉक्टरी के पेशे को बदनाम किया और न जाने कितने लोगों को नपुंसक बनाया..हाईकोर्ट ने खारिज की है इसकी जमानत याचिका

Parijat Tripathi by Parijat Tripathi
10 January 2025
in जुर्म
0
नपुंसक बनाने वाले डॉक्टर पंकज गर्ग की जमानत याचिका खारिज

नपुंसक बनाने वाले डॉक्टर पंकज गर्ग की जमानत याचिका खारिज

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Doctor Pankaj Garg: ये है वो व्यक्ति जिसने डॉक्टरी के पेशे को बदनाम किया और न जाने कितने लोगों को नपुंसक बनाया..हाईकोर्ट ने खारिज की है इसकी जमानत याचिका.

Doctor Pankaj Garg: डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को नपुसंक बनाने वाले मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टर पंकज गर्ग की जमानत की शर्तों में से दो को हटाने से मना कर दिया है. अदालत ने गर्ग को विदेश यात्रा से पहले अनुमति लेने और पासपोर्ट जमा करने की शर्तें लगाई थीं. कोर्ट का मानना है कि ये आरोप गंभीर हैं और इनमे हस्तक्षेप की अनावश्यक है.

डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के नपुसंक मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले के आरोपी पंकज गर्ग की जमानत की दो शर्तों को हटाने से मना कर दिया है. गर्ग को विदेश यात्रा से पहले अनुमति लेने और पासपोर्ट जमा करने की ये दोनों शर्तें अदालत ने लगाई थीं.

क्या कहा अदालत ने?

अपने आदेश में जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा कियाचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप है कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा, सिरसा के भक्तों का अवैध रूप से नपुसंक बनाया.

उच्च अदालत ने जमानत की शर्तों की समीक्षा करने के बाद ये कहा कि इसमें किसी कुछ भी गैरकानूनी नहीं है न ही किसी प्रकार की त्रुटि है. अतएव अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने स्वीकार किया कि आरोप गंभीर है और हस्तक्षेप अनावश्यक होगा.

अदालत में पंकज गर्ग की याचिका अस्वीकार

डॉक्टर पंकज गर्ग द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया गया. गर्ग पंचकूला में एक सर्जन के तौर पर अपना क्लिनिक चलाते हैं और वे डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह और एक अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकरण के मुख्य आरोपित हैं.

डॉक्टर पंकज गर्ग ने जमानत की शर्तों को हटाने की मांग वाली याचिका पंचकूला की ट्रायल कोर्ट में लगाईं थी जिसके द्वारा लगाईं गई शर्तों को माफ करने, हटाने, या बदलने की मांग की थी. इनमें शर्तें थीं कि उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा और विदेश यात्रा करने के लिए कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी.

ये भी पढ़ें: Chandan Gupta Murder: चंदन गुप्ता हत्याकांड के 26 अपराधियों को उम्रकैद, तिरंगा यात्रा के विरोध में किया था हमला

दस साल पहले दर्ज हुई थी FIR

ये मामला पहली बार 7 जनवरी 2015 को सामने आया था.डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के नपुसंक बनाये जाने की शिकायत पर में साल 2015 में जनवरी माह में सीबीआई ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की थी.

सीबीआई ने एक फरवरी 2018 को पंचकूला की विशेष अदालत में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह और दो डॉक्टरों एमपी सिंह और पंकज गर्ग के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी.

ये शिकायत झूठी है : डॉ. गर्ग

चार्जशीट के अनुसार जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार, गुरमीत सिंह के कहने पर डॉ. गर्ग और डॉ. सिंह द्वारा ने बड़ी संख्या में डेरा के अनुयायियों को नपुसंक बनाया. इन पर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 326 (खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना), और 417 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय किये गए हैं.

‘मैंने कोई अपराध नहीं किया’

अपने बचाव में डॉक्टर गर्ग का कहना है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उनके विरुद्ध ये आरोप बारह साल की देरी के बाद लगाए गए हैं, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है.

Tags: Dera Sachcha SaudaDoctor Pankaj GargHigh Courtram rahim
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