दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने नहीं स्वीकारी है। केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। जस्टिस खन्ना ने जामनत देते हुए लोकसभा चुनाव को इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है।
दिल्ली सीएम केजरीवाल की ओर से जमानत सात दिन बढ़ाने के लिए याचिका डाली थी। केजरीवाल ने इसके पीछे PET-CT स्केन सहित अन्य जाँच का हवाला दिया था। केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने नौ बार पूछताछ करने के लिए सामना भेजा था। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता थें। उन्होंने सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिस्वत माँगा था। ऐसा आरोप ईडी ने लगाया है।
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कांग्रेस ने केजरीवाल की जमानत अवधि को ध्यान में रखते हुए एक जून को इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और उसके नतीजों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आगे की रणनीति, नए गठबंधन के साथियों को खोजना आदि मुद्दे रह सकते हैं। कांग्रेस और आप पंजाब को छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़े हैं। पंजाब एम् आम आदमी पार्टी सत्ता में है वहीं कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है।