• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Monday, July 6, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home जुर्म

सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी पर सुनाया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 जनवरी, 2025) को इंजीनियर अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की याचिका पर सुनवाई किया। अंजू देवी ने अपनी बहू निकिता सिंघानिया से 4 वर्षीय पोते की कस्टडी देने की मांग की थी.

Gautam Rishi by Gautam Rishi
20 January 2025
in जुर्म, राज्यों से
0
सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी पर सुनाया बड़ा फैसला - Panchayati Times

सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी पर सुनाया बड़ा फैसला

Share on FacebookShare on Twitter

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 जनवरी, 2025) को इंजीनियर अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की याचिका पर सुनवाई किया। अंजू देवी ने अपनी बहू निकिता सिंघानिया से 4 वर्षीय पोते की कस्टडी देने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बच्चा अपनी मां के पास है, और अगर दादी को कस्टडी चाहिए, तो उन्हें उचित कानूनी फोरम में जाकर इस मामले को उठाना होगा।

अतुल सुभाष के बच्चे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की गई

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 4 साल का बच्चा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा। इस सुनवाई में कोर्ट ने बच्चे से बात की और उसके बाद अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और अतुल के भाई से भी बात की। कोर्ट ने बच्चे के मामलों में गोपनीयता का ध्यान रखते हुए, सभी गैरजरूरी लोगों को सुनवाई से बाहर कर दिया। साथ ही, सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दी गई थी।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने?

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एस.सी. शर्मा ने कहा कि इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब बच्चे की मां हिरासत में थी और दादी ने अवैध कस्टडी के तहत तीन राज्यों को पक्ष बनाते हुए बच्चे का पता लगाने की मांग की थी। हालांकि, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बच्चे की मां हिरासत से बाहर आ चुकी हैं और बच्चा उनकी देखरेख में है। इसलिए, अगर दादी को बच्चे की कस्टडी चाहिए, तो उन्हें इसे उचित कानूनी मंच पर उठाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी पर सुनाया बड़ा फैसला - Panchayati Times

अंजू देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह मामला हैबियस कॉर्पस (अवैध कैद से मुक्त कराने) से जुड़ा था, जिसमें तीन राज्यों के पक्ष थे। इस स्थिति में, जब बच्चे की मां के पास बच्चा है, तो अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब स्थानीय कोर्ट में की जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें: कोलकाता: आरजी कर मामले में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक अहम मोड़ पर आया है, जहां बच्चे की कस्टडी को लेकर परिवार में विवाद जारी है। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए, उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि परिवार में इस तरह के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर इस तरह की कस्टडी मामलों की सुनवाई नहीं करेगा।

VDO के लिए फोटो पर क्लिक करें …सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी पर सुनाया बड़ा फैसला

Tags: अतुल सुभाषअतुल सुभाष के बेटे की कस्टडीनिकिता सिंघानियासुप्रीम कोर्ट
Previous Post

ट्रंप के इस कार्यकाल में इन मोर्चों पर भारत को मिल सकती चोट

Next Post

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ लेते ही लगाई इमरजेंसी

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

यूपी सरकार की बड़ी राहत: इन लोगों को बिजली सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी - Panchayati Times
राज्यों से

यूपी सरकार की बड़ी राहत: इन लोगों को बिजली सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी

4 July 2026
भारत सरकार ने UAPA के तहत 23 को घोषित किया आतंकवादी - Panchayati Times
जुर्म

भारत सरकार ने UAPA के तहत 23 को घोषित किया आतंकवादी

4 July 2026
राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर तुरंत रोक लगाने से किया इनकार - Panchayati Times
जुर्म

राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर तुरंत रोक लगाने से किया इनकार

3 July 2026
पंजाब कांग्रेस में बदलाव पर विराम, मनीष तिवारी की पोस्ट से बढ़ीं सियासी अटकलें - Panchayati Times
भारत

पंजाब कांग्रेस में बदलाव पर विराम, मनीष तिवारी की पोस्ट से बढ़ीं सियासी अटकलें

2 July 2026
किसानों को बड़ी राहत, 3 लाख तक का फसल लोन अब जीरो ब्याज पर - Panchayati Times
कृषि समाचार

किसानों को बड़ी राहत, 3 लाख तक का फसल लोन अब जीरो ब्याज पर

30 June 2026
भरत भूषण तिवारी केस: सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल से किया इनकार - Panchayati Times
जुर्म

भरत भूषण तिवारी केस: सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल से किया इनकार

30 June 2026
Next Post
जानें पनामा नहर के बारे में जिसे चीन से वापस लेंगे ट्रंप - Panchayati Times

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ लेते ही लगाई इमरजेंसी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (225)
  • खेल (553)
  • जुर्म (334)
  • दुनिया (344)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (139)
  • पंचायत (297)
  • बिज़नेस (277)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,728)
  • मनोरंजन (302)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,092)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (175)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

पाइरेसी पर सख्त हुई सरकार, टेलीग्राम को भेजा नोटिस; 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट - Panchayati Times

पाइरेसी पर सख्त हुई सरकार, टेलीग्राम को भेजा नोटिस; 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

4 July 2026
यूपी सरकार की बड़ी राहत: इन लोगों को बिजली सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी - Panchayati Times

यूपी सरकार की बड़ी राहत: इन लोगों को बिजली सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी

4 July 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved