• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Thursday, October 1, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home पंचायत

उत्तराखंड पंचायत चुनाव दो मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने दो मतदाता सूचियों में नाम होने पर भी उम्मीदवारों को त्रिस्तरीय उत्तराखंड पंचायत चुनाव में मतदान और चुनाव लड़ने की अनुमति पर रोक लगा दी है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
11 July 2025
in पंचायत, राज्यों से
0
- Panchayati Times

Share on FacebookShare on Twitter

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें दो अलग-अलग मतदाता सूचियों—नगर निकाय और ग्राम पंचायत—में नाम होने पर भी उम्मीदवारों को त्रिस्तरीय उत्तराखंड पंचायत चुनाव में मतदान और चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसा करना पंचायती राज अधिनियम के विपरीत है।

क्या है मामला?

गढ़वाल निवासी शक्ति सिंह बर्त्वाल की ओर से दायर जनहित याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि राज्य के 12 जिलों में ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिनके नाम एक साथ नगर निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हैं। कुछ रिटर्निंग अधिकारियों ने ऐसे प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए, जबकि कुछ ने उन्हें स्वीकृति दे दी, जिससे चुनाव प्रक्रिया में असमानता पैदा हो गई।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि भारत के किसी भी राज्य में एक मतदाता का दो मतदाता सूचियों में नाम होना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में उत्तराखंड में इस पर रोक न लगाना गंभीर चूक है।

हाई कोर्ट की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कहा कि भले ही वर्तमान पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो, फिर भी दो मतदाता सूची में नाम वाले व्यक्ति का चुनाव लड़ना कानून का उल्लंघन है।

उत्तराखंड पंचायत चुनाव दो मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे: हाई कोर्ट - Panchayati Times

हालांकि कोर्ट ने वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के मामलों को लेकर स्पष्ट आदेश दे दिया है।

आयोग की भूमिका पर सवाल

शक्ति सिंह बर्त्वाल ने यह मामला पहले राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष भी उठाया था और 7 व 8 जुलाई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी। लेकिन आयोग की ओर से मिली प्रतिक्रिया से असंतुष्ट होकर उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली।

पक्षकारों की प्रतिक्रिया

  • याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद अब दोनों सूचियों में नाम वाले प्रत्याशी स्वतः अयोग्य माने जाएंगे। यदि आयोग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो यह अवमानना का मामला बन सकता है।
  • आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि कोर्ट ने वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया है, इसलिए फिलहाल चुनावों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भविष्य में यह आदेश प्रभावी होगा। आदेश की प्रति मिलने के बाद आयोग कानूनी पहलुओं पर विचार करेगा।

यह भी पढ़ें: डिलिवरी डेट बता दो, अस्पताल में भर्ती करा देंगे: सांसद राजेश मिश्रा

उत्तराखंड हाई कोर्ट का यह फैसला राज्य में निर्वाचन की नैतिकता और पारदर्शिता को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। यह आदेश केवल एक कानूनी तकनीकीता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने की पहल है। अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग इस फैसले पर कैसे अमल करता है और आगे के चुनावों में इसे कैसे लागू किया जाता है।

Tags: उत्तराखंड पंचायत चुनावउत्तराखंड हाई कोर्ट
Previous Post

टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की मौत में नया खुलासा! पीठ नहीं..सीने में मारी गई थीं 4 गोली

Next Post

इंग्लैंड की पहली पारी 387 रनों पर सिमटी, बुमराह का पंजा 

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

BPSC TRE 4.0: शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी नियुक्ति - Panchayati Times
राज्यों से

BPSC TRE 4.0: शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी नियुक्ति

29 September 2026
Kerala Local Body Results 2026: UDF को झटका, LDF ने 16 वार्ड जीते; जानें पूरा परिणाम - Panchayati Times
पंचायत

Kerala Local Body Results 2026: UDF को झटका, LDF ने 16 वार्ड जीते; जानें पूरा परिणाम

29 September 2026
Barapullah Phase 3: दिल्ली में शुरू हुआ बारापुला फेज-3, मयूर विहार से AIIMS तक आसान होगा सफर - Panchayati Times
राज्यों से

Barapullah Phase 3: दिल्ली में शुरू हुआ बारापुला फेज-3, मयूर विहार से AIIMS तक आसान होगा सफर

29 September 2026
पंचायती राज मंत्रालय: हिंदी के सरल और व्यवहारिक इस्तेमाल पर जोर, पंचायतों के कामकाज में बढ़ावा देने की जरूरत - Panchayati Raj
पंचायत

पंचायती राज मंत्रालय: हिंदी के सरल और व्यवहारिक इस्तेमाल पर जोर, पंचायतों के कामकाज में बढ़ावा देने की जरूरत

28 September 2026
शाही जामा मस्जिद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला - Panchayati Times
राज्यों से

शाही जामा मस्जिद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

28 September 2026
UP: 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र, सीएम योगी ने कहा- स्मार्ट ग्राम पंचायत के विजन के साथ करें काम - Panchayati Times
पंचायत

UP: 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र, सीएम योगी ने कहा- स्मार्ट ग्राम पंचायत के विजन के साथ करें काम

28 September 2026
Next Post
IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में बुमराह बना सकते ये रिकॉर्ड - Panchayati Times

इंग्लैंड की पहली पारी 387 रनों पर सिमटी, बुमराह का पंजा 

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (231)
  • खेल (586)
  • जुर्म (345)
  • दुनिया (356)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (140)
  • पंचायत (323)
  • बिज़नेस (294)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,822)
  • मनोरंजन (317)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,149)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (202)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

BPSC TRE 4.0: शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी नियुक्ति - Panchayati Times

BPSC TRE 4.0: शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी नियुक्ति

29 September 2026
Railway Ticket Checking Rule: 1 अक्टूबर से सफर में Original ID रखना जरूरी, जानें कौन-कौन से पहचान पत्र मान्य - Panchayati Times

Railway Ticket Checking Rule: 1 अक्टूबर से सफर में Original ID रखना जरूरी, जानें कौन-कौन से पहचान पत्र मान्य

29 September 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved