Pahalgam Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देशभर में रोष है। आतंकियों को सजा दिलाने की मांग उठी और केंद्र सरकार ने एक के बाद एक कई अहम फैसले लेते हुए पाकिस्तान को अंदरुनी चोट दे डाली।
हमले के बाद, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की मीटिंग बुलाई। जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।
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जिसमें कई फैसले लेते हुए पाक पर पलटवार किया गया।
1960 का सिंधु जल समझौता निलंबित
भारत ने पाक को पहली चोट दी, 1960 का सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित करके। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की, भारत-पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तोड़ता है। इससे पाक अब एक-एक बूंद पानी के लिए तड़पेगा।
दूसरे फैसले में अटारी-वाघा बॉर्डर चेकपोस्ट बंद करने का फैसला लिया गया। इससे भारत-पाक की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तीसरा फैसला था, ‘पर्सोना नॉन ग्रेटा’..इसके अनुसार भारत में मौजूद पाक के सभी सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों और नागरिकों को 48 घंटों के अंदर भारत छेड़ने का आदेश दिया गया है।
चौथा फैसला, पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास बंद कर दिया गया है। पांचवा सबसे अहम, SAARC वीजा के तहत पाक नागरिकों के सभी वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। यानी कि अब पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा।
बता दें कि, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गृहमंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंचे थे। जहां उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की साथ ही श्रीनगर में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी। बुधवार देर रात तक पीएम आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की मीटिंग बुलाई गई जिसमें ये फैसले लिए गए हैं।
विदेश सचिव का बयान
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया-
1- 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।
2- एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
3- पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा। SVES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
4- नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
5- भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।