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Home ब्रेकिंग न्यूज़

Patanjali Misleading Ads Case: बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, पढ़ें- क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उन्हें कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश दिए थे। मंगलवार को दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से बिना कोई शर्त के माफी मांगी।

Kiran rautela by Kiran rautela
2 April 2024
in ब्रेकिंग न्यूज़, भारत, राज्यों से
0
बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट

बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट

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पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव (Baba Ramdev) को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna) भी नजर आए।

बता दें कि भ्रामक विज्ञापन के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी।  जिस पर जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने आज सुनवाई की।

Patanjali Misleading Ads Case: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों में कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था। #PatanjaliMisleadingAdsCase #patanjali @yogrishiramdev @pyptharidwar pic.twitter.com/7ilr1BueGB

— Panchayati Times (@panchayati_pt) April 2, 2024

यह कभी पढ़ें- चीन की ओछी हरकत: अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले, चाइनीज नाम रखे

मंगलवार को कार्ट में क्या-क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उन्हें कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश दिए थे। मंगलवार को दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से बिना कोई शर्त के माफी मांगी। 21 नवंबर, 2023 को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने उच्च अदालत में ये विश्वास दिलाया था कि वह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगी और उनकी कंपनी के द्वारा बनाए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित कानूनों का ध्यान रखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ दायर भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई शुरू की।

योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जारी किए गए समन के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। pic.twitter.com/vkc9tMsQGc

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 2, 2024

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आपको अदालत में दिए गए वचनों का पालन करना चाहिए था। लेकिन आपने हर सीमा को तोड़ दिया है

 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या कहा?
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में याचिका दायर की और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की।

 

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