PM-Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN Samman Nidhi) एक सरकारी योजना है जो भारत के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। 5 अक्टूबर, 2024 को किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से पीएम किसान सम्मान योजना की18वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी।
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अब किसानों को ये जानने की लालसा है कि 19वीं किस्त कब जारी होगी? तो बता दें कि
हर साल हर चार महीने में 3 बार पीएम किसान की किस्तें वितरित होती है। इसलिए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 19वीं किस्त फरवरी 2025 के आसपास आ जाएगी। हालांकि तारीख पास आने पर सरकार पीएम किसान वेबसाइट पर इसकी सूचना दे देती है।
खास बातें:
- लाभार्थी: छोटे और सीमांत किसान, जिनकी कृषि भूमि 2 हेक्टेयर तक है।
- लाभ: किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाती है।
- पंजीकरण: किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण कराना होता है।
क्या है मुख्य उद्देश्य?
इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनकी आय में सुधार करना है, ताकि वे कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर सकें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत eKYC प्रक्रिया किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया किसानों की पहचान सुनिश्चित करने और गलतफहमी से बचने के लिए आवश्यक है।
eKYC की प्रक्रिया:
- ऑनलाइन पोर्टल: किसान PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना eKYC करा सकते हैं।
- आधार संख्या: eKYC के लिए आधार नंबर आवश्यक है। किसान को अपने आधार नंबर को लिंक करना होगा।
- फिंगरप्रिंट या OTP: किसान अपने आधार के जरिए फिंगरप्रिंट या OTP (One-Time Password) का उपयोग करके सत्यापन कर सकते हैं।
- मदद: यदि किसी किसान को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई होती है, तो वे स्थानीय कृषि कार्यालय या अन्य संबंधित केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
महत्व:
eKYC की प्रक्रिया से किसानों को सही पहचान और योजना के लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का लाभ कुछ किसानों को नहीं मिलेगा।
निम्नलिखित श्रेणियों के लोग इस योजना के लिए अयोग्य माने जाते हैं:
- बड़े किसान: जो किसान 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि के मालिक हैं।
- संविधान के तहत अयोग्य वर्ग: जैसे कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति, जैसे कि सांसद, विधायक, या किसी अन्य सरकारी पद पर कार्यरत लोग।
- महिलाएं: जिनकी शादी हो चुकी है और उनका पति किसी संवैधानिक पद पर है।
- किसान परिवार: जिनमें किसी भी सदस्य के पास टैक्स के मामले में उच्च आय है या जो बड़ी संपत्ति के मालिक हैं।
- अन्य योजनाओं के लाभार्थी: जो किसान पहले से अन्य सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि फसल बीमा योजना, कृषि ऋण आदि।